eLabharthi बिहार - लाभार्थी की भुगतान स्थिति, लाभार्थी सूची 2025

ई-लाभार्थी बिहार (E-Labharthi Bihar) पोर्टल बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान प्रदान करना है।

यह पोर्टल मुख्य रूप से पेंशन योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य सरकारी वित्तीय लाभों के पारदर्शी वितरण के लिए उपयोग किया जाता है।

eLabharthi Bihar पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?

यदि आप लाभार्थी हैं और अपने भुगतान की स्थिति जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  • आधिकारिक पोर्टल पर जाएं – https://elabharthi.bihar.gov.in/ पर विजिट करें।
  • "Payment Report" टैब पर क्लिक करें.
e Labharthi
  • "Check Beneficiary/Payment Status" लिंक पर जाएं।
  • वित्तीय वर्ष (Financial Year) का चयन करें।
  • लाभार्थी की जानकारी भरें – आप निम्नलिखित में से किसी भी एक विकल्प के माध्यम से खोज सकते हैं:
    • लाभार्थी आईडी (Beneficiary ID)
    • आधार नंबर (Aadhaar Number)
    • बैंक खाता संख्या (Account Number)
payment status
  • "Search" बटन पर क्लिक करें – अब आपकी भुगतान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी.
  • जानकारी डाउनलोड करें – यदि आवश्यक हो तो "Print" बटन पर क्लिक करके इस जानकारी को डाउनलोड कर सकते हैं।

Beneficiary List with Status (लाभार्थी सूची और भुगतान स्थिति)

यदि आप लाभार्थियों की सूची देखना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

  • https://elabharthi.bihar.gov.in/ पोर्टल पर जाएं।
  • "Payment Report" टैब पर क्लिक करें।
  • "Beneficiary Status List" लिंक पर क्लिक करें।
  • अपने जिले (District), ब्लॉक (Block), पंचायत (Panchayat), और योजना (Scheme) का चयन करें।
  • "Search" बटन पर क्लिक करें – इसके बाद लाभार्थियों की सूची आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
Beneficiary List With Status

Beneficiary Aadhaar Seeding Search (आधार सीडिंग स्थिति जांचें)

यदि आप अपने आधार नंबर को पेंशन योजना या किसी अन्य सरकारी योजना से लिंक करने की स्थिति देखना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:

  • https://elabharthi.bihar.gov.in/ पोर्टल पर जाएं।
  • "Payment Report" टैब पर क्लिक करें।
  • "Beneficiary Aadhaar Seeding Search" लिंक पर जाएं।
Beneficiary's Aadhaar Seeding
  • Search By विकल्प चुनें – लाभार्थी संख्या (Beneficiary ID) या आधार संख्या (Aadhaar Number)।
  • संबंधित संख्या दर्ज करें और "View" बटन पर क्लिक करें।
  • आपकी आधार सीडिंग स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
💡
जिनका भी आधार किसी भी बैंक खाते से सीडेड नहीं है, तो कृपया अपने बैंक से संपर्क करें। ध्यान दें कि आधार सीडिंग और बैंक खाते से आधार लिंक करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। यदि आपका बैंक खाता आधार के साथ सीडेड नहीं है, तो आपका भुगतान रोका जा सकता है। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आपका आधार आपके बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा हुआ है।

ई-लाभार्थी बिहार पोर्टल क्या है?

ई-लाभार्थी (E-Labharthi) एक डिजिटल भुगतान और लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली है, जिसे बिहार सरकार ने समाज कल्याण विभाग के तहत लागू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के भुगतान को पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है।

ई-लाभार्थी बिहार पोर्टल के लाभ

  • डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) – लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में भुगतान प्राप्त होता है
  • पारदर्शिता – फर्जी लाभार्थियों को हटाने और वास्तविक लाभार्थियों को लाभ देने में सहायता मिलती है।
  • ऑनलाइन भुगतान स्थिति चेक करने की सुविधा – लाभार्थी अपनी भुगतान स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
  • डेटा का डिजिटल रिकॉर्ड – सभी लाभार्थियों का डेटा डिजिटल रूप में संग्रहीत होता है, जिससे भुगतान में देरी या त्रुटियों को कम किया जा सकता है।

ई-लाभार्थी बिहार पोर्टल पर किन योजनाओं का भुगतान किया जाता है?

ई-लाभार्थी पोर्टल मुख्य रूप से निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का भुगतान करता है:

विधवा पेंशन (Widow Pension)

इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi Widow Pension – Central Govt.)

  • इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • विधवा की आयु 40 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदिका का परिवार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे होना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Lakshmi Bai Social Security Pension – Bihar Govt.)

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) केवल 40-59 वर्ष की विधवाओं को कवर करती है, इसलिए कुछ राज्य सरकारों ने अतिरिक्त योजनाएँ शुरू की हैं।
  • बिहार सरकार की यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी विधवाओं के लिए लागू है।
  • वार्षिक पारिवारिक आय ₹60,000 से कम होनी चाहिए।

विकलांगता पेंशन (Disability Pension)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (Indira Gandhi Disability Pension – Central Govt.)

  • इस योजना को 2009-10 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत शुरू किया गया था।
  • योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधि के माध्यम से किया जाता है।
  • यदि कोई व्यक्ति पहले से राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

बिहार राज्य विकलांग पेंशन योजना (Bihar State Disability Pension – Bihar Govt.)

  • यह योजना उन विकलांग व्यक्तियों के लिए है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (IGNDPS) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

पात्रता मापदंड:

  • आवेदक को कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • योजना के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
  • पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई वार्षिक आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
  • आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए या आवेदन की तिथि से कम से कम 10 वर्षों से बिहार में निवास कर रहा हो।

वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension – Central Govt.)

  • यह योजना 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत शुरू की गई थी।
  • 2007 में योजना का नाम बदलकर "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना" कर दिया गया।
  • 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Pension Scheme – Bihar Govt.)

  • बिहार सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई योजना है।
  • 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी जरूरतमंद लोग इस योजना में शामिल किए गए हैं।
  • जो व्यक्ति किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

हेल्पलाइन

किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए [email protected] पर मेल करें। परिवाद दायर करने और उसकी स्थिति जानने के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक टोल-फ्री नंबर 1800 345 6262 पर कॉल करें।